मतदान केंद्रों पर आधार संख्या जोड़ने के लिए विशेष शिविर आज से
गुरूज्योति पत्रिका/बाड़मेर ,20 अगस्त। मतदाता सूची के विवरण को स्वैच्छिक रूप से आधार संख्या के साथ जोड़ने एवं प्रामाणीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है l इसके तहत रविवार को समस्त मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन होगा l
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मौजूदा मतदाताओं और मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों की ओर से आधार संख्या प्रस्तुत करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है। उनके मुताबिक निर्वाचक नामावली से जुडा हुआ व्यक्ति अधिनियम की धारा 23 की उप धारा 5 के अनुसार फॉर्म 6 बी में पंजीकरण अधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना दे सकता है। इसके लिए एक अगस्त से विशेष अभियान आरंभ किया गया है। इसमें बीएलओ घर-घर सर्वे कर आधार संख्या संग्रहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित होंगे। इस दिन सुपरवाइजर एवं बीएलओ मतदान केंद्रों पर पंजीकृत मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या को फॉर्म 6 बी में एकत्र करने का कार्य सम्पादित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना है। मतदाता सूची में प्रविष्टियों की प्रमाणिकरण और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण या एक से अधिक बार उसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण की पहचान सुनिश्चित होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में 4 तथा 18 सितम्बर को रविवार के दिन विशेष शिविर आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या को समयबद्ध तरीके से एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मतदाता एनवीएसपी पोर्टल अथवा वोटर हेल्प लाइन एप के माध्यम ऑनलाइन फार्म जमा करवा सकते है। मतदाता की ओर से मतदाता पोर्टल अथवा एप के माध्यम से फार्म 6 बी ऑनलाइन भरा जा सकता है। आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग कर आधार को स्वप्रमाणित कर सकते हैं। यदि मतदाता स्व प्रामाणीकरण नहीं करना चाहता है अथवा प्रामाणीकरण प्रक्रिया किसी कारणवश विफल जाती है तो मतदाता प्रामाणीकरण के बिना भी आवश्यक प्रपत्रों के साथ फार्म ऑनलाइन जमा कर सकता है। मौजूदा मतदाता आधार संख्या जमा करवाने के लिए नए फार्म 6 बी में भरकर बीएलओ के माध्यम से ऑफलाईन भी जमा करा सकते है।